
न्यूज-91 में प्रमुखता से खबर प्रसारित होने के बाद उदयपुर के हिरण मगरी सेक्टर-4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में दिव्यांग महिला के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर राजस्थान सरकार का विशेष योग्यजन आयोग सख्त हो गया। अधिकार संघर्ष एवं न्याय हित मंच के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश जाटव की शिकायत पर आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बैंक प्रबंधन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार पर बना रैंप अत्यधिक ढलानयुक्त होने के कारण दिव्यांग महिला बैसाखियों के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकी। मजबूरी में उसे हाथों और घुटनों के बल रेंगकर बैंक के भीतर जाना पड़ा। घटना के दौरान मौजूद बैंक कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड सहायता करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे, जिससे संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। न्यूज-91 में मामला सामने आने के बाद आयोग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए कि परिसर में मानकों के अनुरूप सुरक्षित और सुगम रैंप का तत्काल निर्माण कराया जाए। साथ ही घटना के समय सहायता नहीं करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन से निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित समय सीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने बैंक प्रबंधन से निर्देशों के पालना की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में पेश करने को भी कहा है।