
उदयपुर में नगर निगम ने बिना लाइसेंस चल रही गुरुदयाल वाटिका पर कार्रवाई की। ब्रह्मपोल और अंबापोल के पास हनुमान मंदिर स्थित इस वाटिका को सील किया गया। निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना के निर्देश पर टीम ने करीब 30 हजार स्कवायर फीट एरिया में बनी गुरुदयाल वाटिका पर कार्रवाई की। निगम की ओर से कहा गया- यह कार्रवाई राजस्थान सरकार की लेटेस्ट गाइडलाइन के उल्लंघन पर की गई है। उदयपुर शहर में निगम क्षेत्र में रजिस्टर्ड कुल 56 गार्डन या वाटिकाएं हैं, जबकि 21 गार्डन की परमिशन की फाइल प्रोसेस में है। नगर निगम की राजस्व शाखा ने वाटिका संचालक औचतर लाल सनाढ्य को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे। निगम ने 12 जुलाई 2024, 19 नवंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना लाइसेंस और अनुमति के यहां कोई भी आयोजन नहीं किया जाए। विभाग ने सख्त चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर 2025 के बाद वाटिका में कोई भी नया मांगलिक कार्यक्रम बुक न किया जाए। इन तमाम चेतावनियों के बावजूद वाटिका प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर फरवरी 2026 में भी मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। निगम के पास इन आयोजनों के साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। इसके आधार पर अब यह सख्त कदम उठाया गया है।जांच में यह भी सामने आया कि गुरुदयाल वाटिका जिस रोड पर है, उसकी चौड़ाई महज 40 फीट है। सरकार के तय नियमों के अनुसार किसी भी विवाह स्थल के संचालन के लिए पहुंच मार्ग कम से कम 60 फीट चौड़ा होना अनिवार्य किया है। सड़क की कम चौड़ाई और बिना वैध लाइसेंस के संचालन के कारण इसे 'विवाह स्थल उपविधि 2010' के तहत अमान्य करार दिया गया है।कमिश्नर अभिषेक खन्ना के आदेश पर वाटिका परिसर को 3 महीने या अग्रिम आदेशों तक के लिए पूरी तरह सील (अभिग्रहित) कर दिया गया है। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीजर का नोटिस चस्पा किया। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निगम की लिखित अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। यदि सील परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या उपयोग किया गया, तो संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस पूरी कार्रवाई के दौरान निगम की राजस्व शाखा से राहुल मीणा, मोहित अग्निहोत्री और विजय जैन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पंचनामा बनाकर वाटिका को अपने कब्जे में लिया। निगम अधिकारियों ने कहा- शहर में बिना लाइसेंस और सड़क चौड़ाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य मैरिज गार्डन्स पर भी आने वाले दिनों में इसी तरह का शिकंजा कसा जाएगा।
01 May 2026